Phase 1    +91 9784570000

Phase 2    +91 9829986886

Phase 1 Plotted

Phase 2 Villa

सीएम जन आवास योजना में आवंटित किए जाने वाले मकान

सभी प्रमुख बैंको द्वारा अनुमोदित


Project 3D Views Phase -2

चयनित आर्किटेक्ट द्वारा श्रेष्ठतम डिज़ाइन

 EWS

Area - 45.00 SQMT(Approx)

Area- 72.00 SQMT(Approx)


आवेदन निर्देशिका

योजना की विशेषताएँ

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अंतर्गत विकसित, shri Akshat Villa's एक ऐसा आवासीय प्रोजेक्ट है जो बेहतरीन लोकेशन, आधुनिक सुविधाओं और सुविचारित प्लानिंग का संगम है। यहाँ रहने वालों को न सिर्फ आरामदायक घर मिलते हैं, बल्कि एक बेहतर जीवनशैली का अनुभव भी मिलता है।⸻

  1. उत्कृष्ट स्थान (Prime Location)

Shri Akshat Villa's को जयपुर के सबसे तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्र Lalchandpura Niwaru, Road Jaipur पर विकसित किया जा रहा है। परियोजना की लोकेशन अपने आप में इसकी सबसे बड़ी विशेषता है —

  • 200 फीट चौड़ी मुख्य सड़क पर स्थित।
  • पास में ही बन रही है Kardhani Lalchandpura Scheme,है।
  • Militry Area का नया कैंपस परियोजना के  है।
  • आस-पास प्रसिद्ध शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थान जैसे —
  • Maheshwari Public School
  • Vedanta School
  • Sushant City
  • परियोजना के पास ही स्थित Kardhani Scheme क्षेत्र को अतिरिक्त बढ़त देता है —
  • रोजगार एवं व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि
  • संपत्ति मूल्य में वृद्धि की संभावनाएँ
  • कार्यस्थल के नज़दीक रहने की सुविधा

  1. परियोजना का स्वरूप (Project Configuration)

Shri Akshat Villa's में कुल 2 Phase प्रस्तावित हैं — Phase-1, Phase -2 जिन्हें आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है।

Phase -1

  • आधुनिक Commercial Shops
  • Total 40 Plots EWS LIG, MIG

Phase -2

  • कुल 80 VILLA EWS, LIG, MIG, जो आधुनिक परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं।

  1. आधुनिक सुविधाएँ (World-Class Amenities)

परियोजना में न सिर्फ आवास, बल्कि एक सम्पूर्ण जीवनशैली प्रदान करने का लक्ष्य है।

  • Multipurpose Lawn एवं Kids Play Area

यह विशेषताएं योजना को एक सामर्थ्यशाली आवासीय इमारत बनाती हैं और निवासियों को आरामदायक और आनंददायक रहने का अनुभव प्रदान करती हैं।


  • आवेदक की आयु आवेदन तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
  • आवेदन फार्म में आवेदक को अपना स्वयं का आधारकार्ड का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नंबर अपडेट कराना होगा।
  • किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
  • आवेदक को आवेदन पत्र भरते समय अपना पैन कार्ड नंबर एवं आधार कार्ड नंबर का अंकन करना अनिवार्य होगा।
  • आवेदन पत्र में आवेदक के द्वारा दिये गये पते पर ही पत्र व्यवहार किया जावेगा।

  • आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु प्रयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का निर्माण नहीं करा सकेगा एवं अन्य कोई अनाधिकृत/ वाणिज्यिक उपयोग कर सकेगा। किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विकासकर्ता/ फर्म द्वारा नोटिस जारी कर एवं सुनवाई के उपरांत आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।
  • निर्धारित अवधि में आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार लाॅटरी में सम्मिलित किया जायेगा एवं लाॅटरी में सफल आवेदकों की सूची विकासकर्ता/ फर्म द्वारा जारी की जायेगी।
  • आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना विकासकर्ता/ फर्म के पते पर देगा। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदन को प्राप्त नहीं होने की दशा में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। पता परिवर्तन कराते समय वांछित दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ वरीयता क्रम/ फार्म क्रमांक अवश्य लिखें। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारिता के पश्चात् ही परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में विकासकर्ता/ फर्म से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करनी होगी।
  • आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में विकासकर्ता/ फर्म द्वारा किये गये पत्राचार तथा उनकी प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त होने के लिये विकासकर्ता/ फर्म के संबंधित कार्यालय के सम्पर्क में रहना होगा।
  • विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवास का निर्माण पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करने पश्चात् आवास का कब्जा लेने में विलम्ब करने पर आवंटी द्वारा रख-रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
  • आवंटन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बधों/परिपत्रों के तहत होगा। विकासकर्ता/ फर्म नियमों, आदेशों एवं परिपत्रों के परिपेक्ष में आवंटन नियमों में परिवर्तन करने के लिये पूर्णतः सक्षम होगी और ये पंजिकृत आवेदकों/ आवंटियों के लिये पूर्णतया लागू होगें। 
  • आवेदन राशि ऑनलाइन, आधिकारिक वेबसाइट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी। किसी प्रकार का कोई नगद लेन-देन स्वीकार्य नहीं होगा। विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्रतिनिधि को किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये अधिकृत नहीं किया गया है।
  • Plot का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में Plot में निवास करना अनिवार्य होगा।
  • आवंटन प्रक्रिया द्वारा जो भी आवंटन होंगा, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
  • जन आवास योजना के प्रावधानों में राज्य सरकार द्वारा किये गये संशोधनों के प्रावधान लागू होंगे।
  • परियोजना से सम्बधिंत सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे, बगीचें, पार्किंग, सामुदायिक भवन एवं पानी, बिजली, सीवरेज, खुले स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिये प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड सोसाइटी)/ कम्पनी द्वारा निर्धारित संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस बाबत Plot का कब्जा लेने से पूर्व विकासकर्ता/ फर्म द्वारा निर्धारित राशि जमा करवानी होगी, जो कि सोसायटी के गठन होने पर सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जावेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा करानी होगी। रख-रखाव का खर्चा आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डरटेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास का कब्जा दिया जावेगा।
  • इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार विकल्पानुसार उपलब्ध आवासों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाॅटरी द्वारा वरियता निर्धारित की जावेगी। लाॅटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) 10 कार्य दिवस में लौटाया जायेगा ।
  • किसी नुकसान होने या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/ फिक्सचर आदि का कार्य विकासकर्ता/ फर्म द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण किया जायेगाः- विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर सेनेटरी फिटिंग।
  • आवंटित किये जाने वाले प्रस्तावित डिजाईन/ स्पेसिफिकेशन/ साईज आदि में परिवर्तन किये जाने का विकासकर्ता/ फर्म को पूर्ण अधिकार होगा।
  • इस आवेदन पत्र में वर्णित शर्तां के अलावा किसी ब्रोकर/सेल प्रतिनिधि द्वारा किया गया कोई भी वायदा/ कमिटमेंट लागू नहीं होगा।
  • आवेदक के विधिक उत्तराधिकारी/ मुख्यारआम तथा अन्य विधिक प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र में विर्णित शर्तां की पालना हेतु बाध्य होंगे।
  • आवेदक को आवेदन से पूर्व परियोजनाओें एवं प्रचलित नियमों की पूर्ण जानकारी प्रदान की जायेगी। लाॅटरी के पश्चात् सफल आवेदकों की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।
  • विकासकर्ता द्वारा विक्रयपत्र निष्पादित करवाया जायेगा।
  • आवंटित Plot का विकासकर्ता द्वारा आवंटी के नाम आवंटित Plot आवंटन पत्र तैयार कर उपलब्ध करवाया जावेगा।
  • आवंटनकर्ता द्वारा आवंटियों को लिखित में विक्रयपत्र निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए सुचना दी जाएगी
  • आवंटी को विक्रय पत्र पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा। आवंटनकर्ता विक्रय पत्र जाएग पंजीयन की शर्तों से बाध्य रहेगा।
  • जीएसटी एवं अन्य कर(टैक्स) फ्लैट के विक्रय मूल्य से अलग देय होगा ।

PHASE - 2

Stage of development works & completion of the Unit (with details of Works)

Percentage of the Total Price & Payment schedule as calculated under Term & Condition No. 1.2

Booking Amount

10%

Foundation

10%

On P.C.C

10%

On Completion of Brick work

(Ground Floor)

10%

On Roof Casting of

(Ground Floor)

10%

On Completion of Brick work

(First Floor)

10%

On Roof Casting of (First Floor)

10%

On Completion of Plaster Work

10%

On Completion of Flooring

5%

On Completion of Painting

5%

On Offer of Possession and Registry

10%

  • ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किए जाने के पश्चात आवेदन की जाँच (स्क्रूटनी) की जाती है तथा आवेदन को आगामी प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाता है, अतः लॉटरी प्रक्रिया से पूर्व आवेदन का रिफंड संभव नहीं है।
  • आवंटन के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा आवेदन राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) ऑनलाइन बैंकिंग या चेक के माध्यम से 10 कार्य दिवस में लौटाया जाएगा।
  • आवंटन के आयोजन के पश्चात् आवेदन राशि लौटाने का निवेदन करने या निर्धारित समय में आवंटन स्वीकृत नहीं करने पर, प्रशासनिक व्यय की कटौती करके शेष आवेदन राशि बिना ब्याज के 45 दिवस में लौटाई जा सकेगी। (प्रशासनिक व्यय चयनित फ्लैट की कुल राशि का 1% होगा)
  • यदि आवेदक का आवेदन पत्र किसी कमी के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं हाने पर आवेदक की जमा राशि रेखांकित चैक से रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर लौटा दी जायेगी। इस अवधि का विकासकर्ता/फर्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
  • प्रस्तावित योजना किसी अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी आवेदन राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटा दी जायेगी।

  • आवंटन के पश्चात् सफल रहे आवेदकों को Plot\Villa का आवंटन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।
  • योजना में Plot\Villa की आवेदन निकालते समय कुल Plot\Villa की संख्या का 10 प्रतिशत वरीयता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में निकाली जावेगी। आवेदन में सफल आवेदक को आवंटित Plot\Villa की राशि समय पर जमा नही कराने अथवा आवेदन निरस्त कराने की दशा मे वरीयता के आधार पर आवंटित किये जा सकेगे।
  • आवेदन में सफल हुए आवेदकों को आवंटन के 7 दिवस मेँ10% बुकिंग अमाउंट से बकाया राशि जमा करवानी होगी और विकासकर्ता द्वारा दिए गए समय में विक्रय पत्र निष्पादित करने की प्रक्रिया में सहयोग करना होगा
  • विकासकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त पात्र आवेदको को मांगपत्र जारी किये जायेंगे।
  • पात्र आवेदन को निर्धारित राशि आवंटन मांगपत्र जारी होने की तिथि से निर्धारित समय में चैक / बैकड्राफ्ट/ NEFT/RTGS द्वारा विकासकर्ता के खाते में भुगतान अनुसूची के अनुसार जमा करानी होगी।
  • Plot\Villa लेने वाले आवंटी पात्रता के आधार पर वित्तीय संस्थाओं से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस बाबत् विकासकर्ता/फर्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र/ त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र जारी किये जायेंगे।
  • आवंटी द्वारा ऋण की सुविधा प्राप्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं से Plot\Villa की संपूर्ण देय राशि विकासकर्ता/फर्म द्वारा जारी मांग पत्र में वर्णित तिथि से पूर्व जमा करवानी होगी।
  • बैंक की शर्तों के अनुसार अधिकतम 90% ऋण मिल सकता है।
  • योजना से संबंधित किसी भी प्रकार से विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
  • आवंटी Plot\Villa के संबंध में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की पालना के लिए बाध्य होगा।

  • वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन फार्म के लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने मुख्यमंत्री जन आवास योजना का एक फार्म आयेगा।
  • इस फार्म में दी गई समस्त जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें एवं सब्मिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपके द्वारा भरी गई जानकारी का विवरण आएगा, उसे चैक करकेQR Scan कर Pay करें।
  • आप नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके UPI भुगतान करें और हमारे अधिकारी से 9829986886 पर संपर्क करके अपने भुगतान की पुष्टि करें

हमारा एकमात्र लक्ष्य सुनहरा सुरक्षित
आपका भविष्य

राजस्थान सरकार द्वारा

रजिस्ट्रशन मे छूट, टैक्स मे छूट

आवंटन लौटरी

के द्वारा

परियोजना स्थल

हेल्पलाइन नंबर

+91 9784570000

+91 9829986886

RERA NO. Phase 1

RAJ/P/2025/4131

Address: Munna devi Resident at-78, Jagarnath puri, Kawar Road, Jhotwara Jaipur.

RERA NO. Phase 2

RAJ/P/2025/4667

Address: Shree Akshat Real Estate M-5-6, Shri Akshat Villas Phase-2 Lalchandpura, Jaipur.

https://rera.rajasthan.gov.in/

Contact us

Phone: +91 9784570000

Email: shreeakshatrealestate2023@gmail.com

Scroll to Top